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उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकायदारों के लिए एक बड़ा मौका, यूपी सरकार लाई OTS योजना 2024-25

10:27 AM Nov 21, 2024 IST | Vikash Beniwal
उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकायदारों के लिए एक बड़ा मौका  यूपी सरकार लाई ots योजना 2024 25

UP News: उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकायदारों के लिए एक बड़ी राहत की योजना शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने बिजली बिलों के बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना 2024-25 की शुरुआत 15 दिसंबर से की है। यह योजना 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में चलेगी, और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके पुराने बिलों पर छूट और राहत प्रदान करना है।

बिल बकायदारों के लिए एक बड़ी राहत

यह योजना उन सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए है जिनके पास 30 सितंबर 2024 तक का बकाया है। इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं को मूल बकाया का 30% राशि जमा करनी होगी, जबकि शेष बकायों पर सरचार्ज में छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी

उयह योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी, जिसमें पहला चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 1 किलोवाट लोड तक एकमुश्त जमा और 5000 रुपये से 75 रुपये प्रति मूलधन पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 10 किश्तों में जमा पर देर से भुगतान अधिभार पर प्रतिशत छूट प्रतिशत। 5000 रुपये से अधिक बकाया पर 70% और किश्तों पर 60% की छूट मिलेगी.

दूसरा चरण 1 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगा. 5000 रुपये एकमुश्त भुगतान पर 80 फीसदी की छूट मिलेगी. फीस पर 65% की छूट. 5000 रुपये खरीदने वालों को 60% की छूट और किश्तों पर 50% की छूट मिलेगी। तीसरा चरण 16 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगा. इसमें एकमुश्त जमा पर 70 प्रतिशत की छूट, किस्त जमा पर 55 प्रतिशत की छूट, 5000 रुपये से अधिक बकाया पर 50 प्रतिशत की छूट और किश्तों पर 40 प्रतिशत की छूट शामिल होगी।

योजना के लाभ

बकायेदारों को बिजली बिलों पर सरचार्ज में छूट मिल रही है। यह उन लोगों के लिए खास राहत होगी जिन्होंने लंबी अवधि से बिल नहीं चुकाए हैं। उपभोक्ता पंजीकरण के लिए विभागीय वेबसाइट या जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। उन्हें बस अपने नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। अगर उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते तो किस्तों में भुगतान करने पर भी छूट का लाभ मिलेगा।

OTS योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (एलएमवी-1), वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (एलएमवी-2), निजी संस्थानों (एलएमवी-4B), औद्योगिक संस्थानों (एलएमवी-6) और स्थायी रूप से कनेक्शन कटने वाले उपभोक्ताओं के लिए है।

पंजीकरण और भुगतान की प्रक्रिया

उपभोक्ता विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, विद्युत सखी, जन सेवा केंद्र या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को अपना नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से किया जा सकता है। अगर कोई उपभोक्ता पंजीकरण के बाद भी भुगतान नहीं करता है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उनका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

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