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हरियाणा के इस जिले में 3 लाख अवैध निर्माणों पर एक्शन, तीन गुना लगाया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स

गुरुग्राम शहर में अवैध भवनों के निर्माण और रिहायशी क्षेत्रों में भवनों के व्यावसायिक प्रयोग पर नजर रखते हुए नगर निगम ने कड़े कदम उठाए हैं.
12:34 PM Nov 29, 2024 IST | Vikash Beniwal

गुरुग्राम शहर में अवैध भवनों के निर्माण और रिहायशी क्षेत्रों में भवनों के व्यावसायिक प्रयोग पर नजर रखते हुए नगर निगम ने कड़े कदम उठाए हैं. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2021 के अनुसार अब ऐसे भवन मालिकों पर न केवल भवन तोड़ने का नोटिस जारी किया जाएगा बल्कि संपत्ति आईडी के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा.

अवैध निर्माणों की बढ़ती संख्या और निगम की कार्रवाई

गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में तीन लाख से अधिक भवनों का निर्माण बिना नक्शा पास कराए (construction without approval) किया गया है जिसमें से 1500 से अधिक अवैध निर्माण अभी भी जारी हैं. इससे न सिर्फ शहर की संरचनात्मक सुरक्षा को खतरा है, बल्कि नगर निगम के राजस्व में भी बड़ी कमी आई है.

राजस्व की हानि और सुधारात्मक उपाय

निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण से होने वाली राजस्व की हानि को देखते हुए अनिल विज, हरियाणा के तत्कालीन नगरीय स्थानीय निकाय मंत्री ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में संशोधन (municipal act amendment) कर हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2021 को लागू किया. इसमें अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ संपत्तिकर को तीन गुना वसूलने का प्रावधान शामिल है.

कानून के तहत नई कार्रवाई और नोटिस प्रक्रिया

इस नए अधिनियम के तहत अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिकों को अब संपत्तिकर का तीन गुना (triple property tax) जुर्माना देना पड़ेगा. यह कार्रवाई न केवल अवैध निर्माण को रोकने के लिए है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि रिहायशी संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग नियमों के अनुरूप हो.

निगम के संसाधनों की सीमा और चुनौतियां

फिलहाल, गुरुग्राम नगर निगम के पास उच्च मंजिला भवनों को तोड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन (municipal resources) नहीं हैं. इस कारण से, अवैध निर्माणों को केवल सील कर दिया जाता है, जिससे अक्सर भवन मालिक फिर से निर्माण कर लेते हैं. इस परिप्रेक्ष्य में, नगर निगम अब तकनीकी और संसाधन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो इस कानूनी ढांचे को प्रभावी रूप से लागू करने में बाधा उत्पन्न करती हैं.

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