Train Ticket Rule: ट्रेन टिकट अपने भाई को ट्रांसफर कर सकते है या नही, जाने क्या कहता है रेल्वे का नियम
Train Ticket Rule: भारतीय रेलवे में टिकट बुकिंग अक्सर एक चुनौती बन जाती है. खासकर त्योहारों और छुट्टियों के समय. लोग अपनी यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जल्दी से टिकट बुक कर लेते हैं. लेकिन कभी-कभार योजनाएं बदल जाने पर टिकट को रद्द करना पड़ता है.
टिकट रद्द करने की नौबत
अनेक बार अचानक आई पारिवारिक जरूरतों या अन्य किसी कारणवश यात्री अपनी योजना बदल देते हैं. जिससे उन्हें अपना टिकट कैंसिल (ticket cancellation) करना पड़ता है. इससे न केवल वे अपना धन वापस पाने की आशा करते हैं. बल्कि कई बार यह स्थिति परेशानी का कारण भी बनती है.
टिकट ट्रांसफर की सुविधा
भारतीय रेलवे ने टिकट ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की है ताकि यात्री अपनी टिकट किसी परिचित को ट्रांसफर (ticket transfer) कर सकें. इससे टिकट कैंसिल करने की अपेक्षा टिकट का सम्पूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है.
टिकट ट्रांसफर के नियम
टिकट ट्रांसफर की सुविधा कुछ खास नियमों के अधीन होती है. यात्री अपने परिवार के सदस्यों को ही टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. इसमें पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी शामिल हैं.
टिकट ट्रांसफर की सीमाएँ
रेलवे के नियमों के अनुसार सभी संबंधियों को टिकट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. साली, साला, सास, ससुर जैसे संबंधियों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है.
नाम बदलाव का प्रोसेस
यदि आवश्यक हो तो ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले तक टिकट पर नाम परिवर्तन (name change on ticket) किया जा सकता है. यह प्रक्रिया रिजर्वेशन काउंटर पर सम्पन्न की जाती है.