Delhi Traffic Challan: ट्रैफिक चालान जीरो करवाने का सुनहरा मौका, 31 दिसंबर तक करवा ले ये काम
Delhi Traffic Challan: अगर आपके पास साल 2021 से दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालान है तो दिल्ली पुलिस ने आपके लिए एक खास मौका दिया है. दिल्ली पुलिस ने स्पेशल ईवनिंग कोर्ट्स के माध्यम से इन चालानों के निपटान की व्यवस्था की है जो लोक अदालतों (local courts) के रूप में संचालित होंगी.
कहां और कब लगेंगी ये विशेष अदालतें?
स्पेशल ईवनिंग कोर्ट्स दिल्ली की सात प्रमुख जिला अदालतों में आयोजित की जाएंगी जिनमें द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउस एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी अदालत (district courts) शामिल हैं. ये लोक अदालत 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक लगेगी।.
किन मामलों की होगी सुनवाई?
इन अदालतों में मुख्य रूप से सामान्य ट्रैफिक उल्लंघनों (traffic violations) जैसे कि सीट बेल्ट न पहनना, हेलमेट न पहनना, रेड लाइट जम्प करना, गलत जगह पार्किंग और पॉल्युशन सर्टिफिकेट न होने पर ही सुनवाई की जाएगी.
चालान का प्रिंट निकालने की प्रक्रिया
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 16 दिसंबर 2024 से चालान प्रिंट आउट निकालने के लिए एक लिंक (link) चालू कर दिया है. वाहन मालिकों को ईवनिंग कोर्ट पोर्टल पर जाकर अपने वाहन नंबर और कैप्चा दर्ज करके अपने पेंडिंग चालान और नोटिस देखने होंगे. इसके बाद वे अपने चालान का प्रिंट निकाल सकते हैं और अदालत में पेश कर सकते हैं.
आखिरी मौका क्यों है खास?
यह लोक अदालत आपके चालान को निपटाने का अंतिम और सुनहरा मौका है. यह विशेष अदालतें 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक केवल कार्य दिवसों पर आयोजित की जाएंगी. इस अवसर का लाभ उठाकर आप अपने पेंडिंग चालानों को जल्द से जल्द निपटा सकते हैं और अनावश्यक जुर्माने से बच सकते हैं.