Haryana News: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत, 9 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा
Haryana News: हरियाणा सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति "सी" की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। इस फैसले के तहत, 2 किलोवाट तक के स्वीकृत भार और 100 यूनिट से कम मासिक खपत वाले घरों के लिए मासिक न्यूनतम शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है।
यह निर्णय लगभग 9 लाख परिवारों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा, और इससे राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करना है, खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए जो कम बिजली की खपत करते हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में इस फैसले की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य कम खपत वाले उपभोक्ताओं को राहत देना है, ताकि उन्हें मासिक न्यूनतम शुल्क से बचाया जा सके। यह कदम उन परिवारों के लिए है जो सीमित मात्रा में बिजली का उपयोग करते हैं और उनके लिए बिजली के बिल बोझिल बन रहे थे।"
यह योजना उन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी जिनकी मासिक खपत कम है। इस फैसले से उन्हें मासिक न्यूनतम शुल्क से छूट मिलेगी, जिससे बिजली बिलों में काफी कमी आएगी। इससे उन परिवारों को खास फायदा होगा जिनकी बिजली खपत महज कुछ यूनिट्स की होती है और जिनके लिए शुल्क का भुगतान एक बड़ा वित्तीय बोझ बन गया था।
हरियाणा सरकार का यह कदम निश्चित ही राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेगा और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। इस फैसले से राज्य में कम खपत वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में भारी राहत मिलेगी, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो सकेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला राज्य के लाखों परिवारों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत कम है, उन्हें राहत मिलेगी और उन्हें न्यूनतम शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह कदम मुख्यमंत्री के 2024-25 के बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक है।