शादी के कितने टाइम तक बनवा सकते है मैरिज सर्टिफिकेट, बनवाने के लिए इन डॉक्युमेंट की पड़ती है जरुरत
भारत में शादी न केवल दो व्यक्तियों का मिलन (Marriage union) होता है बल्कि यह विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक उत्सव है. यहां की शादियां विविधतापूर्ण और रंग-बिरंगी रस्मों से भरी होती हैं जो जीवनभर के लिए अनुभवों को संजो कर रखती हैं. हालांकि इस उत्सव के मध्य एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, वह है मैरिज सर्टिफिकेट (Importance of marriage certificate).
मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता और प्रक्रिया
शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह एक कानूनी मान्यता (Legal recognition) प्रदान करता है जो विभिन्न सरकारी और निजी कार्यवाहियों में सहायक होता है. इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में शादी के 30 दिन के अंदर संबंधित सरकारी कार्यालय में आवेदन करना होता है. यदि आप समय पर आवेदन नहीं कर पाते, तो आप देरी की फीस के साथ भी यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, जो शादी के पांच साल तक वैध (Marriage certificate application) रहती है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है जो इस प्रक्रिया को और भी आसान बनाती है. इसके लिए आपको अपने स्थानीय रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं. इस प्रक्रिया में दो गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य (Mandatory documents for marriage certificate) होती है, जो इस दस्तावेज़ की वैधता को सुनिश्चित करते हैं.
मैरिज सर्टिफिकेट के लाभ
मैरिज सर्टिफिकेट का होना कई कारणों से लाभकारी है. यह न केवल आपको कानूनी सुरक्षा (Legal protection) प्रदान करता है बल्कि पासपोर्ट, वीजा आवेदन, बैंक खाते में नाम परिवर्तन और संयुक्त संपत्ति खरीदते समय भी आवश्यक होता है. यह दस्तावेज़ विशेषकर महिलाओं के लिए उनके अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी देता है.