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Property tax: प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सरकार ने लिया बड़ा डिसीजन, अब प्रॉपर्टी की खरीद-बेच पर देना पड़ेगा इतना टैक्स

05:36 PM Nov 22, 2024 IST | Vikash Beniwal

Property tax: हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय बजट 2024-2025 में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG Tax) पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. पहले जहां यह दर 10% थी, अब इसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है. यह बदलाव विशेषकर उन निवेशकों को प्रभावित करेगा जो शेयर बाजार और अन्य वित्तीय साधनों में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं.

इंडेक्सेशन लाभ की समाप्ति

इस बजट ने न केवल टैक्स दर में बढ़ोतरी की है. बल्कि प्रॉपर्टी और सोने जैसी संपत्तियों पर इंडेक्सेशन के लाभ को भी समाप्त कर दिया है. पहले यह लाभ निवेशकों को महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद करता था. लेकिन अब इसकी दर को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है. जिससे निवेशकों पर वित्तीय भार बढ़ सकता है.

आयकर विभाग का नया कैल्क्यलैशन मेथड

आयकर विभाग ने बताया है कि LTCG Tax की गणना के लिए अब 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों की खरीद लागत को मूल लागत के रूप में माना जाएगा. यह बदलाव उन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी संपत्तियाँ लंबे समय से हैं और जिन्होंने इंडेक्सेशन का लाभ उठाया था.

आयकर विभाग की स्पष्टीकरण और उदाहरण

आयकर विभाग ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि नई गणना कैसे की जाएगी. 2001 से पहले की खरीदी गई संपत्तियों के लिए 1 अप्रैल 2001 का उचित बाजार मूल्य अब मूल लागत माना जाएगा. इसके बाद की गणना में इंडेक्सेशन के बिना की जाएगी, जिससे कर भार बढ़ सकता है.

नई व्यवस्था में टैक्स की गणना

नई व्यवस्था में इंडेक्सेशन की सुविधा को हटा दिया गया है. जिससे संपत्ति या सोने की बिक्री पर महंगाई के प्रभाव को नजरअंदाज किया जाएगा. इस तरह की गणना से निवेशकों को संभवतः अधिक टैक्स देना पड़ सकता है. जिसे वे पहले इंडेक्सेशन के जरिए कम करते थे.

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