Haryana News: रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, सरकार ने रोक दी ये पेंशन
Haryana News: हरियाणा सरकार ने रिटायर हो चुके कर्मचारियों के सामने एक नई चुनौती पेश की है. जो कर्मचारी पिछले दस वर्षों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनसे पेंशन फंड से लिए गए एडवांस की रिकवरी की जाएगी. यह रिकवरी जून 2024 से शुरू होगी और किश्तों में की जाएगी जिससे इन पेंशनरों की मासिक आय में कमी आएगी.
रिकवरी का तरीका और प्रक्रिया
इस प्रक्रिया के अनुसार जनवरी 2025 से इन पेंशनरों को कम पेंशन मिलने लगेगी. हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने इस संबंध में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को औपचारिक सूचना दी है. यह निर्देश उन बैंकों के लिए भी है जो पेंशन वितरित करते हैं ताकि वे पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत प्रारंभ कर सकें.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला
हरियाणा सरकार का यह कदम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद आया है. हाईकोर्ट ने 27 नवंबर को एक मामले में निर्देश दिया था कि पंजाब सरकार उन सभी पेंशन भोगियों से पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू की वसूली करे, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के 10 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है. 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश हरियाणा में भी लागू होगा.
पेंशनरों पर असर और उनकी प्रतिक्रियाएँ
इस आदेश से हरियाणा के पेंशन भोगियों में चिंता की लहर है. कई पेंशनरों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई है. उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद की गई वित्तीय योजना इस तरह के अचानक परिवर्तन से प्रभावित होगी. उन्होंने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है.