Govt Scheme: बेटी की शादी में सरकार देगी इतने लाख का शगुन, जानें लाभ हेतु कैसे करें आवेदन
Mukhyamantri Shagun Yojana : मुख्यमंत्री शगुन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों में रहने वाली बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार प्रत्येक पात्र लड़की को 31,000 रुपये की राशि देती है ताकि वे अपनी शादी की खर्चीली प्रक्रिया को सहज बना सकें।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत लाभार्थी बेटियों को दी जाने वाली राशि 31,000 रुपये होती है। इस राशि का उपयोग परिवार शादी से संबंधित खर्चों को पूरा करने में कर सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष में शिमला जिले में 190 लाभार्थियों को करीब 59 लाख रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।
पात्रता के मापदंड
लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
लड़की हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
लड़की बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से संबंधित होनी चाहिए।
यदि लड़की का विवाह हिमाचल प्रदेश के बाहर के लड़के से हो रहा है, तो वह भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
इसके अलावा, यदि लड़की के माता-पिता जीवित नहीं हैं या वे लापता हैं, तो लड़की खुद भी इस योजना का लाभ लेने के योग्य है।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना अधिकारी, नारी सेवा सदन या बालिका आश्रम के पास जमा करें।
आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा।
सत्यापन के बाद, आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
आवेदन मंजूरी मिलने के बाद, बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजा जाएगा, जो आवेदनकर्ता को अनुदान राशि प्रदान करेंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
लड़की का आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र।
आय प्रमाण पत्र (बीपीएल कार्ड)।
शादी की तारीख और सम्बंधित दस्तावेज़।
आवेदन का समय सीमा
योजना के तहत राशि का भुगतान शादी की तारीख से दो महीने पहले किया जा सकता है।
यदि शादी पहले हो चुकी है, तो लड़की को छह महीने के भीतर आवेदन करना होगा। शादी के बाद छह महीने से अधिक समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।