हरियाणा में गेस्ट लेक्चरर्स को मिली 58 साल की जॉब की गारंटी, ये अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी
हरियाणा सरकार ने गेस्ट लेक्चरर्स, गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स और गेस्ट सहायक प्रोफेसरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए एक विधेयक तैयार किया है। इस विधेयक का नाम 'द हरियाणा टैक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी (सर्विस ऑफ सिक्योरिटी) विधेयक, 2024' है, जिसे विधानसभा सचिवालय में भेज दिया गया है।
विधेयक का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना है। इससे न केवल इन फैकल्टी सदस्यों को लंबी अवधि तक नौकरी मिलेगी, बल्कि यह उनकी कार्यप्रेरणा को भी बढ़ाएगा।
विधेयक के मुख्य प्रावधान
15 अगस्त 2024 तक कम से कम 5 साल की सेवा पूरी करने वाले गेस्ट लेक्चरर्स, गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स और गेस्ट सहायक प्रोफेसरों को 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। गेस्ट फैकल्टी को सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि मिलेगी। हर वर्ष जनवरी और जुलाई के पहले दिन से महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाएगा।हर वर्ष समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी। इससे गेस्ट फैकल्टी को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
जो गेस्ट फैकल्टी 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगी, या जिनकी सेवा खत्म कर दी जाएगी, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।गेस्ट फैकल्टी का नियोजन 12 नवंबर 2019 से पहले होना चाहिए था, या 12 नवंबर 2019 के बाद उन्हें योग्यताओं के अनुसार नियुक्त किया गया हो।गेस्ट फैकल्टी को 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करनी होगी। गेस्ट फैकल्टी को निर्धारित वेतन पर काम करना होगा, जैसे गेस्ट लेक्चरर्स को ₹53,100, गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स को ₹35,400 और गेस्ट सहायक प्रोफेसरों को ₹55,500 प्रति माह मिल रहा है।
विधेयक के संभावित प्रभाव
इस विधेयक से हरियाणा के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में काम कर रहे गेस्ट फैकल्टी को रोजगार सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनके मनोबल में वृद्धि होगी और वे अपने कार्य में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा, गेस्ट फैकल्टी की स्थिति में स्थिरता आने से विद्यार्थियों को भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त होगी।