Child Pension: इन बच्चों को सरकार हर महीने देगी 1850 रुपए, इन डॉक्यूमेंट को कर लो तैयार
Child Pension: हरियाणा सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए एक विशेष वित्तीय मदद की योजना (Financial Assistance Scheme) शुरू की है. जिसके तहत डीसी उत्तम सिंह के अनुसार ऐसे बच्चों को हर महीने 1,850 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं. जिनकी उम्र 21 वर्ष तक है और जो अपने माता-पिता की मृत्यु, लंबी सजा या मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो गए हैं. इस योजना का उद्देश्य इन बच्चों को समाज में स्थिरता प्रदान करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है.
योग्यता और दस्तावेजों की आवश्यकता
इस योजना के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए बच्चों को कुछ विशेष दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जैसे कि निराश्रित होने का प्रमाण पत्र (Orphan Certificate), जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) और हरियाणा राज्य में 5 वर्ष से अधिक समय तक निवास करने का प्रमाण. ये दस्तावेज यह सुनिश्चित करते हैं कि सहायता केवल उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है.
आवेदन की प्रक्रिया
जो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक हैं. उन्हें अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र (Antyodaya Saral Center), अटल सेवा केंद्र (Atal Service Center) या सीएससी केंद्र (CSC Center) पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया में उपयुक्त दस्तावेजों के साथ एक संपूर्ण फॉर्म भरना शामिल है. जिससे कि आवेदन को सही और सटीक तरीके से मूल्यांकन किया जा सके.
हरियाणा सरकार की अन्य सहायता योजनाएं
यह योजना हरियाणा सरकार की अलग-अलग सामाजिक न्याय योजनाओं में से एक है. राज्य सरकार अन्य समाज के दुर्बल वर्गों के लिए भी अलग-अलग प्रकार की सहायता योजनाएं चला रही है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर वर्ग के व्यक्तियों को समाज में उनकी उचित जगह मिल सके और वे समाज में सक्रिय योगदान दे सकें.