Haryana News: हरियाणा में SC कोटा को लेकर बढ़ी टेन्शन, जाने किस आधार पर मिलेगा आरक्षण
Haryana News: हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने हाल ही में विधानसभा में एक बड़े फैसले की घोषणा की जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण का नया वर्गीकरण (Scheduled Caste reservation classification) किया गया है. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लागू किया गया है. इस नई नीति का मुख्य लक्ष्य उन दलित समुदायों को लाभ पहुँचाना है जो अब तक इस लाभ से वंचित रहे हैं.
आरक्षण की नई व्यवस्था
इस नई व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति को मिलने वाले 20% आरक्षण को दो बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया है. इसमें से पहला 10% आरक्षण वंचित अनुसूचित जातियों (DSC) को मिलेगा और दूसरा हिस्सा अन्य अनुसूचित जातियों (OSC) को दिया जाएगा. इस नीति से समुदाय के भीतर अधिक पिछड़े वर्गों को न्याय और समानता प्रदान करने की कोशिश की गई है.
सीटों की भर्ती और खाली रहने पर उपाय
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी वर्ग के लिए तय सीटें खाली रह जाती हैं तो वे सीटें दूसरे वर्ग से भरी जाएंगी. इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी सीट खाली न रहे और सभी पात्र उम्मीदवारों को समान अवसर मिले. इस व्यवस्था का पालन नौकरियों स्थानीय निकायों और शैक्षणिक संस्थानों में किया जाएगा.
विश्वसनीयता और समानता की दिशा में एक कदम
यह नई आरक्षण नीति हरियाणा सरकार की ओर से दलित समुदाय के भीतर आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे उन समुदायों को मदद मिलेगी जो विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं और जिन्हें समाज में समानता प्रदान करने की दिशा में यह एक सार्थक प्रयास है.