Haryana News: हरियाणा सरकार ने गेस्ट टीचर्स को दी बड़ी खुशखबरी, अब इतने साल तक जॉब की मिली गारंटी
Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में 'द हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी (सर्विस ऑफ सिक्योरिटी) विधेयक 2024' की घोषणा की है. इस विधेयक का उद्देश्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को अधिकतम 58 वर्ष की उम्र तक जॉब सिक्योरिटी प्रदान करना है. यह कदम उनके जीवन में स्थायित्व लाने के लिए उठाया गया है. जिससे वे अपनी नौकरी को लेकर अधिक आश्वस्त महसूस कर सकें.
विधेयक का प्रस्ताव और अनुमानित प्रभाव
इस विधेयक को 18 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जा सकता है जिसके बाद इसे राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर कानूनी रूप दिया जाएगा. इस विधेयक के माध्यम से गेस्ट फैकल्टी को न केवल जॉब सिक्योरिटी मिलेगी. बल्कि उनके वेतन में भी स्थिरता आएगी जिससे उनका वित्तीय जीवन भी सुधरेगा.
पात्र गेस्ट फैकल्टी की पहचान और लाभ
विधेयक के अनुसार 12 नवंबर 2019 से पहले नियोजित या बाद में नियोजित व्यक्ति जिन्होंने हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार निर्धारित योग्यताएं प्राप्त की हैं. इस विधेयक के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे. इसमें उन अनुदेशकों को भी शामिल किया गया है. जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष तक सेवाएं प्रदान की हैं और वे 15 अगस्त 2024 तक निरंतर सेवा में रहेंगे.
अतिरिक्त लाभ और भविष्य के प्रावधान
सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से गेस्ट फैकल्टी के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि और अन्य वित्तीय लाभों का प्रावधान भी किया है. यह उनके लिए न केवल नौकरी की सुरक्षा प्रदान करेगा. बल्कि उनके वित्तीय और सामाजिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगा. जिससे वे अपनी सेवाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से अंजाम दे सकें.