हरियाणा में लाल डोरा जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, मिलेगा जमीन का मालिकाना हक
Haryana Property Rule: राज्य सरकार ने लाल डोरा क्षेत्रों में रहने वाले मकान मालिकों को बड़ी राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. लाल डोरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि पर मालिकाना हक देने की योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह कार्य नगर निगम की नई बनाई चार सदस्यीय समितियों को सौंपा गया है जो इस क्षेत्र के मकान मालिकों की सूची तैयार करेंगे.
समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां
इन समितियों का मुख्य कार्य लाल डोरा क्षेत्र में भूमि पर कब्जा दर्शाने वाली रिपोर्ट (Land ownership report) तैयार करना है. समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही लाल डोरा क्षेत्र के निवासियों को सरकारी योजनाओं के तहत मालिकाना हक दिया जाएगा. इस प्रक्रिया के लिए, समिति में एक नगर निगम अधिकारी दो सम्मानित नागरिक और एक पार्षद या पूर्व पार्षद शामिल होंगे.
नीतिगत पहल और लागू करने की रणनीति
नगर निगम नगर परिषद और नगर पालिका के जिला नगर आयुक्त ने सभी वार्ड कमेटी का गठन शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए हैं. इस कदम से न केवल प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा बल्कि लाल डोरा क्षेत्र में मालिकाना हक के संबंध में सूचनाएं और प्रक्रियाएं भी स्पष्ट होंगी.
सूचना प्रसार और जन जागरूकता
नगर निगम ने 15 दिन के नोटिस के साथ लाल डोरा क्षेत्र में संपत्तियों की सूचना जारी करने की योजना बनाई है. इसके तहत प्रापर्टी टैक्स के बिल, दावे और आपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक स्थानों पर पंचायत घरों या चौपालों में आयोजित किया जाएगा ताकि सभी लाभार्थियों को सही जानकारी मिल सके.
प्रक्रिया का अंतिम चरण और अनुमोदन
दावा और आपत्तियों के निपटान के लिए जिला नगर आयुक्त ने 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की है. इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद तैयार की गई सूची को प्रकाशित करवाया जाएगा और संबंधित हाउस में प्रस्ताव पास करने की प्रक्रिया होगी. इससे सुनिश्चित होगा कि सभी लाभार्थियों को उचित मालिकाना हक प्राप्त हो सके.