Mahila Samridhi Yojana: हरियाणा में महिलाओं को बिजनेस के लिए मिलेंगे पैसे, आवेदन करने का ये है पूरा प्रॉसेस
Mahila Samridhi Yojana: हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य सरकार ने हरियाणा समृद्धि योजना शुरू की है. जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार की गई है. इस योजना के तहत महिलाओं को 60 हजार रुपये तक का लोन दिया जाएगा जिस पर बहुत कम ब्याज दर लागू होगी.
योजना के उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान करना है जो अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक हैं परंतु आर्थिक बाधाओं के कारण ऐसा नहीं कर पा रही हैं. योजना (Low-interest loans for women) के तहत प्राप्त लोन से महिलाएं विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सिलाई की दुकान आदि खोल सकती हैं.
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला आवेदक को हरियाणा की मूल निवासी होना चाहिए और वह अनुसूचित जाति से संबंधित होनी चाहिए. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. आवेदन के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट पासबूक आवश्यक हैं.
आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक महिलाएं सरकारी सरल पोर्टल पर जाकर नया उपयोगकर्ता पंजीकरण कर सकती हैं. पंजीकरण के बाद, उन्हें ‘Mahila Samridhi Yojana’ विकल्प का चयन करना होगा और आवश्यक जानकारी भरनी होगी. दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन को सबमिट कर देना है.