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Mahila Samridhi Yojna: बिजनेस शुरू करने के लिए महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद, सरकार ने शुरू की ये खास योजना

04:53 PM Oct 30, 2024 IST | Vikash Beniwal

Mahila Samridhi Yojna: हरियाणा सरकार ने महिलाओं के उत्थान और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा महिला समृद्धि योजना' की शुरुआत की है. यह योजना विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाओं को लक्षित करती है. ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें. इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को 60,000 रुपये तक का कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है.

योजना का उद्देश्य और लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अलग-अलग प्रकार के व्यावसायिक उद्यमों को शुरू कर सकें. इसमें ब्यूटी पार्लर, बुटीक, चूड़ी और कपड़े की दुकान, सिलाई की दुकान, चाय की दुकान आदि शामिल हैं. यह योजना महिलाओं को उनके सपनों को साकार करने का मौका देती है और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाती है.

पात्रता मापदंड

इस योजना के लिए पात्र महिलाएं वे होनी चाहिए जो हरियाणा की मूल निवासी हैं और अनुसूचित जाति से संबंध रखती हैं. आवेदक महिला की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आवश्यक हैं. इन दस्तावेजों के साथ ही महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं.

आगे की दिशा

हरियाणा सरकार इस योजना के माध्यम से न केवल महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रही है. बल्कि राज्य में समाजिक और आर्थिक विकास के नए अवसर भी सृजित कर रही है. इस प्रकार की योजनाएं महिलाओं को उनके सपने पूरे करने में मदद करती हैं और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करती हैं.

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