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Haryana News: हरियाणा के कर्मचारियों के हुए वारे न्यारे, हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कर दी ग्रेच्युटी सीमा में 25% बढ़ोतरी

01:46 PM Dec 30, 2024 IST | Vikash Beniwal
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Haryana News: हरियाणा सरकार ने 2024 के नए साल की शुरुआत में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25% की वृद्धि का निर्णय लिया।

अब तक, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा, और इससे राज्य के कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

यह निर्णय विशेष रूप से न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सेवानिवृत्ति के बाद या उनके निधन पर अपने परिवार के लिए सुरक्षा की तलाश करते हैं।

ग्रेच्युटी एक प्रकार का लाभ है जो किसी कर्मचारी को उसके संगठन में लगातार 5 साल या उससे अधिक समय तक काम करने पर प्रदान किया जाता है। यह भुगतान एक तरह की वित्तीय सुरक्षा है, जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट, इस्तीफे या निधन पर उन्हें दिया जाता है।

कर्मचारी को कम से कम 5 साल तक संगठन में काम करना होता है। रिटायरमेंट, इस्तीफा या मृत्यु के आधार पर ग्रेच्युटी मिलती है। अगर कर्मचारी का निधन कार्यकाल से पहले हो जाता है, तो उनके परिवार को ग्रेच्युटी दी जाती है, और 5 साल की शर्त लागू नहीं होती।

हरियाणा सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा की तरह है, बल्कि यह उनके परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को इस निर्णय से बड़ा लाभ होगा, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय स्थिति में रखेगा।

यह वृद्धि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत होगी, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने लंबी सेवाएं दी हैं और अब रिटायरमेंट के समय इस ग्रेच्युटी पर निर्भर होते हैं। सरकार ने इस वृद्धि का निर्णय कर्मचारियों के परिवारों को बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से लिया है।

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