Haryana News: हरियाणा में बेटियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी देगी बेटियों को इतने रुपए
Haryana News: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत उन परिवारों के लिए विशेष वित्तीय सहायता की व्यवस्था की है. जिनकी आर्थिक स्थिति बेटी की शादी के लिए अपर्याप्त है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है. इससे न केवल शादी की तैयारी में आसानी होती है. बल्कि योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद से बड़ी राहत मिलती है.
ऑनलाइन पंजीकरण और योजना का लाभ
यह योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के बाद ही सक्रिय होती है. आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान शुरू की गई इस योजना का मकसद है कि प्रत्येक परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक दृष्टि से सक्षम बन सके. उपायुक्त अजय कुमार के अनुसार परिवार को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पहले तक पंजीकरण करवाना होगा.
71 हजार रुपये का वित्तीय सहायता
इस योजना के तहत, बीपीएल सूची में नामित अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवारों को 71 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना से बेटी की शादी के खर्चों में भारी सहायता मिलती है और परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता है.
अन्य वर्गों के लिए भी उपलब्ध सहायता
इस योजना में विधवा, बेसहारा महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं. इन वर्गों के लिए 51 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध है. जबकि बीपीएल सूची में न शामिल सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवारों को 31 हजार रुपये की सहायता मिलती है. यह योजना समाज के सभी तबकों को समर्थन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.