PM Irrigation Scheme: इन सिंचाई यंत्रो पर मिल रहा है 90 प्रतिशत सब्सिडी, आवेदन करना है बेहद आसान
PM Irrigation Scheme: किसानों को उन्नत सिंचाई तकनीकों (Advanced Irrigation Techniques) की ओर प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार के कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी दे रही हैं. इस पहल का उद्देश्य किसानों को किफायती मूल्य पर आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना है. जिससे वे अपनी खेती की उत्पादकता बढ़ा सकें और फसलों की सिंचाई में पानी का संरक्षण कर सकें.
विभिन्न प्रकार के सिंचाई यंत्र और सब्सिडी की जानकारी
जैसे कि ड्रिप (Drip Irrigation System) और मिनी स्प्रिंकलर (Mini Sprinkler System) सिस्टम्स पर 65 से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी (Subsidy on Irrigation Tools) प्रदान की जा रही है. ये उपकरण किसानों को पानी की बचत करने में मदद करते हैं और साथ ही सिंचाई की लागत को कम करते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है.
लघु और सीमांत किसानों के लिए सब्सिडी
छोटे और सीमांत किसानों को ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम्स पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy for Small Farmers) दी जा रही है. जबकि अधिक जोत वाले किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है. इससे कम जोत वाले किसान भी आधुनिक सिंचाई तकनीकों का लाभ उठा सकते हैं.
सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
किसानों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, खेती की जमीन के कागजात, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर जैसे मूल दस्तावेजों की जरूरत होती है. इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया सरल है और किसानों को इसमें नामांकन के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग में संपर्क करना होता है.
सिंचाई यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ
इस पहल के तहत किसानों को सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद, सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. यह व्यवस्था किसानों के लिए आर्थिक सहायता के साथ-साथ प्रोत्साहन भी प्रदान करती है. जिससे वे आधुनिक सिंचाई तकनीकों का अधिकतम उपयोग कर सकें.