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Haryana News: हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर नया अपडेट, बनाए ये नियम

02:35 PM Dec 30, 2024 IST | Uggersain Sharma
haryana news  हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर नया अपडेट  बनाए ये नियम

हरियाणा सरकार ने राज्य में नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें (new districts and subdivisions in Haryana) बनाने के लिए जिला उपायुक्तों की सिफारिश अनिवार्य कर दी है. इस नई नीति के तहत, किसी भी नए जिले के गठन के लिए ब्लॉक समिति, संबंधित विधानसभा के विधायक और नगर पालिका या नगर निगम के प्रस्ताव भी जरूरी होंगे. इससे राज्य में विकास के नए आयाम खुलने की उम्मीद है.

विकास के लिए नए दिशा-निर्देश

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री, कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में यह बैठक चंडीगढ़ में हुई, जिसमें निकाय मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा भी उपस्थित थे. बैठक में हांसी, गोहाना, असंध, सफीदो और डबवाली को नए जिले के रूप में मान्यता देने की मांग पर विचार किया गया (proposal for new districts in Haryana).

सरपंच की महत्वपूर्ण भूमिका

नई नीति के अनुसार, अगर किसी गांव को उप तहसील या तहसील में शामिल किया जाना है तो उसके लिए संबंधित गांव के सरपंच का प्रस्ताव आवश्यक होगा. इससे ग्रामीण स्तर पर स्थानीय नेतृत्व को महत्व दिया गया है (role of village sarpanch in administrative changes).

मंजूरी प्रस्ताव

कैबिनेट सब कमिटी ने चार प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इनमें महेंद्रगढ़ जिले के गांव मंडोला को उप तहसील सतनाली में शामिल करना, रेवाड़ी जिले के बरेलीकलां गांव को उप तहसील पाल्लावास से बाहर निकालकर तहसील रेवाड़ी में शामिल करना, यमुनानगर जिले के गांव गुंदियाना को रादौर तहसील से बाहर निकालकर उप तहसील सरस्वती नगर में शामिल करना शामिल हैं (approved administrative proposals in Haryana).

फरीदाबाद में जरूरी प्रशासनिक बदलाव

फरीदाबाद जिले में भी कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं. जैसे कि फरीदाबाद के सेक्टर 15 ए और सेक्टर 16 ए को बड़खल से बाहर निकालकर तहसील फरीदाबाद में शामिल करना और सेक्टर 21 ए और 21 बी को बड़खल तहसील में शामिल करना (administrative changes in Faridabad).

चेयरमैन कृष्ण लाल पंवार का वक्तव्य

कैबिनेट सब कमिटी के चेयरमैन कृष्ण लाल पंवार ने आगे कहा कि जैसे-जैसे विधायक, नगर पालिका, परिषद और जिला उपायुक्तों की सिफारिशें आती रहेंगी, कैबिनेट सब कमिटी नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलों के गठन पर निर्णय लेती रहेगी (decision-making process for new districts in Haryana).

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