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Birth Certificate को लेकर जारी हुआ नया अपडेट! अब प्रक्रिया हो जाएगी बेहद आसान, जाने

12:37 PM Oct 20, 2024 IST | Vikash Beniwal

Birth Certificate: हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिससे अब 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भी जन्म प्रमाण पत्र में अपना नाम जोड़वा सकेंगे। यह फैसला लाखों परिवारों के लिए राहत का कारण बन सकता है, जिनके बच्चों का नाम जन्म प्रमाण पत्र में पहले से नहीं था। सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया है, जिससे परिवारों को नाम दर्ज कराने में कोई परेशानी न हो।

इस फैसले से मिलने वाले लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार, जिन बच्चों का नाम जन्म प्रमाण पत्र में अब तक दर्ज नहीं हुआ था, वे अब 15 वर्ष की आयु के बाद भी इसे करवा सकते हैं। यह निर्णय बच्चों के माता-पिता के लिए बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र एक अहम दस्तावेज है जिसका उपयोग कई सरकारी योजनाओं में और अन्य व्यक्तिगत दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, और अन्य आवेदन पत्रों में किया जाता है।

नियमों में ढील से मिलेगा लाभ
पहले के नियमों के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र में नाम केवल 15 वर्ष तक के बच्चों का ही दर्ज किया जा सकता था। लेकिन अब, इस फैसले के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भी नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नियम सरकार के द्वारा जारी किए गए एक आदेश के तहत लागू हुआ है, जिससे लाखों बच्चों को इस दस्तावेज़ में नाम जोड़ने का अवसर मिलेगा।

पंजीकरण शुल्क
बच्चों का नाम जन्म प्रमाण पत्र में जोड़ने के लिए अभिभावकों को आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल बनाई गई है और पंजीकरण शुल्क अधिकतम 30 रुपये निर्धारित किया गया है।

क्यों है जन्म प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण?
जन्म प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो बच्चे के जन्म की तारीख और स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यह न केवल सरकारी योजनाओं में, बल्कि बच्चों के आधार कार्ड, पासपोर्ट, और शिक्षा संबंधित दस्तावेजों में भी जरूरी होता है। इसलिए, बच्चों का नाम जन्म प्रमाण पत्र में सुनिश्चित रूप से दर्ज होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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