PM Fasal Bima Yojana: इन किसानों को नहीं मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा, करना होगा ये जरूरी काम
PM Fasal Bima Yojana: देश भर में रबी फसलों की बुवाई चल रही है और किसान अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत बीमा करा रहे हैं. इस योजना के तहत बीमा कराने वाले किसानों को अपने बीमा आवेदन के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है.
सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का महत्व
सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या पिक पेरा सर्टिफिकेट (Pick Pera Certificate) वह दस्तावेज है. जिसे किसानों को अपनी फसलों के बीमा के लिए भरना होता है. यह फॉर्म यह सुनिश्चित करता है कि फसल का बीमा सही और पारदर्शी तरीके से हो. इसमें फसल की जानकारी बुवाई के क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल होते हैं.
कैसे भरें और डाउनलोड करें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म
सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है और इसे भरने की प्रक्रिया में किसान को अपनी फसल के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है. इसमें फसल की प्रजाति, बोई गई जमीन का क्षेत्रफल और बुवाई की तिथि शामिल है.
फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में किसानों को सरकारी पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करनी होती है. जिसमें उनके आधार कार्ड, बैंक विवरण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती हैं. यह योजना किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है.