Excise Department: होटल ढाबों पर शराब पिलाने को लेकर नया नियम, लेना पड़ेगा टेम्प्रेरी लाइसेंस
Excise Department: राजस्थान में विशेषकर नूंह जिले में शराब पार्टियां आजकल बड़े चर्चा का विषय बनी हुई हैं. विवाह समारोहों और अन्य सामाजिक आयोजनों में बिना अनुमति के शराब परोसने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है. विभाग की ओर से सख्त दिशा-निर्देश (strict guidelines for alcohol consumption) जारी किए गए हैं. जिससे अवैध शराब पार्टियों पर लगाम लग सके.
आबकारी विभाग की बढ़ी हुई सख्ती
आबकारी विभाग ने अब विशेष निगरानी शुरू की है. जिससे कि शराब की अवैध पार्टियों और उनके आयोजन को रोका जा सके. इसके लिए विभाग ने जांच दल बनाए हैं जो बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाली पार्टियों पर नजर रखेंगे (raid unlicensed alcohol parties). इस कदम से राज्य में शराब से संबंधित अपराधों में कमी आने की उम्मीद है.
लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया
आबकारी विभाग ने एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है. जिसके तहत विवाह समारोहों या अन्य किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए एक दिन या अधिक दिनों के लिए अस्थायी शराब लाइसेंस जारी किया जा सकता है. इससे आयोजकों को कानूनी रूप से शराब परोसने में सुविधा होगी.
आबकारी नियमों का प्रभाव
नए नियमों के तहत यदि किसी भी होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट में पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ शराब पीते हुए पाए जाते हैं, तो आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी. इससे सामाजिक समारोहों में शराब की खपत पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी.
आगे की दिशा
राजस्थान आबकारी विभाग के ये कदम न केवल अवैध शराब के व्यापार को रोकने में मदद करेंगे बल्कि समाज में शराब की खपत को नियंत्रित करने में भी योगदान देंगे. आगामी समय में ये नियम और अधिक सख्त हो सकते हैं. जिससे शराब से जुड़े अपराधों में और भी कमी आएगी .