राजस्थान सरकार हर महीने देगी 3 हजार की पेंशन, लाभ लेने के लिए फटाफट कर लो यह काम
Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana : राजस्थान सरकार ने अपनी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की है, जो असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना साबित होने जा रही है। इस योजना के तहत, 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को 60 वर्ष की आयु पर 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। यह कदम उन लोगों के लिए है, जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं।
योजना की विशेषताएं
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिकों को पेंशन का लाभ मिलेगा, बशर्ते उनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो और वे केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हों। इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए, पात्र व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे।
यह पेंशन योजना वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त होगी और इसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। यदि पेंशनधारी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद होती है, तो उनके पति/पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी।
योजना के लिए पात्र व्यक्ति
आयु: 41 से 45 वर्ष के लोग
मासिक आय: 15,000 रुपये से कम
पंजीकरण: ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक
योजना छोड़ने का विकल्प
इस योजना में तीन साल का लॉक-इन पीरियड होगा। इसके बाद, यदि कोई व्यक्ति योजना से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे अपनी जमा राशि के साथ बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दर से ब्याज मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु से पहले और पंजीकरण के 10 वर्ष के भीतर योजना छोड़ता है, तो उसकी पेंशन निधि के वास्तविक ब्याज के आधार पर उसे रकम लौटाई जाएगी।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का महत्व
राजस्थान में असंगठित श्रमिकों और लोक कलाकारों के लिए यह योजना एक जीवनदायिनी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस योजना के माध्यम से उन लोगों को प्राथमिकता दी है, जो मुख्यधारा से बाहर रहते हुए समाज की बेहतरी में योगदान देते हैं।