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Tax-Free Incomes: क्या आप जानते हैं? इन 8 आयों पर नहीं लगता टैक्स!

05:52 PM Oct 22, 2024 IST | Vikash Beniwal

Tax-Free Incomes: आयकर (Income Tax) भारत में सरकार द्वारा तय की गई उन आयों पर लागू होता है, जिनसे नागरिकों की वित्तीय स्थिति में वृद्धि होती है। हालांकि, आयकर कानून में कुछ विशेष आय श्रेणियाँ हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगता। ये छूटें कुछ खास वर्गों और गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी गई हैं। इस लेख में हम उन्हीं आय श्रेणियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता।

1. कृषि आय (Agricultural Income)

भारत में कृषि आय को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि किसानों को अपनी खेती, फसल की बिक्री, बागवानी, या अन्य कृषि गतिविधियों से जो भी आय होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। यह छूट भारतीय सरकार के सेक्शन 10(1) के तहत दी जाती है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है​।

2. गिफ्ट आय (Gift Income)

अगर आपको शादी, जन्मदिन, या किसी विशेष अवसर पर गिफ्ट मिलता है, तो उसे आयकर से छूट प्राप्त है। परिवार के सदस्यों से मिलने वाले गिफ्ट जैसे माता-पिता, भाई-बहन से मिलने वाले उपहारों पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि, यदि किसी गैर-संबंधी से ₹50,000 से अधिक का गिफ्ट प्राप्त होता है, तो वह टैक्सेबल हो सकता है​।

3. प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) से राशि

यदि आपने भविष्य निधि (PF) में 5 साल या उससे अधिक समय तक योगदान किया है, तो उस राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता। यह लाभ कर्मचारियों को भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दिया जाता है।

4. ग्रेच्युटी (Gratuity)

सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह छूट ₹20 लाख तक होती है। यदि आपकी ग्रेच्युटी राशि इस सीमा के भीतर है, तो आप इससे टैक्स नहीं लगाए जाते​ ।

5. स्कॉलरशिप (Scholarship Income)

जो छात्र पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं, उनके लिए यह राशि पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है। यह लाभ उस समय मिलता है जब छात्र किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में अध्ययनरत होते हैं।

6. लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी राशि (Life Insurance Maturity Amount)

यदि आपने जीवन बीमा के तहत एक पॉलिसी ली है और प्रीमियम 10% नियमों के अनुसार है, तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि टैक्स-फ्री होगी। यह आयकर के सेक्शन 10(10D) के तहत आता है और यह उन लोगों के लिए लाभकारी है, जिन्होंने अपने भविष्य के लिए बीमा पॉलिसी ली हैं।

7. एचयूएफ (Hindu Undivided Family) की आय

हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारा अर्जित आय, जैसे किराया, संपत्ति या अन्य स्रोतों से होने वाली आय, कुछ विशेष परिस्थितियों में टैक्स से मुक्त हो सकती हैं।

8. सरकार द्वारा दी गई राहत राशि (Compensation from Government)

किसी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में हुए नुकसान के लिए सरकार द्वारा दी गई मुआवजा राशि पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है। इसमें इंश्योरेंस कंपनियों से मिलने वाले क्लेम भी शामिल होते हैं।

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