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Haryana News: हरियाणा में इन श्रमिकों के खुल गए भाग! हरियाणा सरकार ने प्रति सप्ताह 2539 रूपए देने का किया ऐलान

12:45 PM Dec 11, 2024 IST | Vikash Beniwal
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Haryana News: हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आने वाले जिलों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए एक नई आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन मजदूरों को मदद प्रदान करना है, जो प्रदूषण के कारण GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू होने से निर्माण कार्यों पर लगाए गए प्रतिबंधों से प्रभावित हो गए हैं। इस योजना के तहत श्रमिकों को प्रति सप्ताह 2,539 रुपये का निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है।

क्या है योजना?

इस योजना के तहत प्रभावित श्रमिकों को प्रति सप्ताह 2,539 रुपये का निर्वाह भत्ता मिलेगा, जो उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा।सहायता राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से दी जा रही है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार के मध्यस्थता से बचत मिल रही है और राशि सीधे उनके खाते में पहुँच रही है।

यह योजना उन निर्माण श्रमिकों के लिए है, जो GRAP लागू होने के कारण निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के कारण बेरोजगार हो गए हैं। श्रमिकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hrylabour.gov.in पर आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर शाम 5 बजे तक है।

श्रम मंत्री अनिल विज ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील है और हरसंभव कदम उठा रही है ताकि श्रमिकों को राहत मिल सके। निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगने से प्रभावित मजदूरों को इस सहायता राशि से आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। इससे वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकेंगे।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

श्रमिक का पंजीकरण नंबर
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
अन्य पहचान प्रमाण

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