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Pension Schme: इस आदेश से पेंशनभोगियों में खुशी का माहौल, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

03:13 PM Dec 18, 2024 IST | Vikash Beniwal

Pension Schme: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ पेंशनभोगियों द्वारा दायर की गई याचिका पर घोषणा करते हुए पेंशन के कम्युटेशन की कटौती अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 11 वर्ष 3 महीने करने का आदेश दिया है. यह निर्णय पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत और आर्थिक सुरक्षा का संकेत है.

कम्युटेशन की प्रक्रिया और इसका असर

पेंशन कम्युटेशन (Pension Commutation) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेंशनभोगी अपनी पेंशन का एक हिस्सा अग्रिम रूप में एकमुश्त राशि के तौर पर ले सकते हैं. इस व्यवस्था के तहत उनकी मासिक पेंशन में एक निर्धारित अवधि के लिए कटौती की जाती है. पहले यह अवधि 15 वर्षों की होती थी लेकिन नए फैसले के बाद यह केवल 11 वर्ष 3 महीने रह गई है.

सरकारी निर्देश और कोर्ट का फैसला

आंध्र प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद तत्काल प्रभाव से कम्युटेशन कटौती बंद करने के आदेश जारी किए (Immediate effect order). यह निर्णय 25 नवंबर 2024 को एक ज्ञापन के माध्यम से सभी जिला कोषागारों और लेखा विभागों को भेजा गया था. इससे पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है.

पेंशनभोगियों के लिए लम्बे समय तक असर

इस फैसले से पेंशनभोगियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी क्योंकि अब उन्हें अपनी पूर्ण पेंशन प्राप्त होगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा. इससे उनके जीवन के स्वर्णिम वर्ष अधिक सुखमय और आरामदायक बनेंगे.

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