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Ticket Cancellation Rules: रेल्वे टिकट को कैन्सल करवाने पर कितना मिलेगा रीफंड, जाने कौनसी टिकट पर क्या है रीफंड का नियम

10:53 AM Oct 30, 2024 IST | Vikash Beniwal
ticket cancellation rules  रेल्वे टिकट को कैन्सल करवाने पर कितना मिलेगा रीफंड  जाने कौनसी टिकट पर क्या है रीफंड का नियम

Ticket Cancellation Rules: भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन शुल्क में संशोधन किया है. जिसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं. यदि आप AC प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव क्लास (AC First/Executive Class) के लिए टिकट को ट्रेन चलने के 48 घंटे पहले कैंसिल करते हैं. तो आपसे 240 रुपये + GST काटने के बाद शेष राशि वापस कर दी जाएगी. इसी प्रकार प्रथम श्रेणी और द्वितीय AC के लिए 200 रुपये+GST, AC चेयर कार या थर्ड AC और थर्ड AC इकोनॉमी के लिए 180 रुपये+GST, स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये और द्वितीय श्रेणी के लिए 60 रुपये काटे जाएंगे.

कैंसिलेशन की समय सीमा और शुल्क

यदि आप ट्रेन चलने के 48 घंटे से 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करते हैं, तो किराए का 25% काटने के बाद शेष रकम आपको वापस की जाएगी. इस दौरान सभी AC क्लासेज के लिए GST भी काटा जाएगा. यदि ट्रेन चलने के 12 घंटे से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल किया जाता है, तो किराये का 50% काटकर बाकी रकम वापस की जाएगी.

अंतिम समय में टिकट कैंसिलेशन

किसी कंफर्म टिकट को ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले और आरएसी टिकट को 30 मिनट पहले कैंसिल करना जरूरी है. अन्यथा कोई रिफंड प्राप्त नहीं होगा. ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले तक RAC या वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर 60 रुपये Clerkage charge काटकर बाकी रकम वापस की जाएगी. AC क्लासेज के लिए GST भी कटेगा.

तत्काल टिकट के नियम

कंफर्म्ड तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड प्राप्त नहीं होता है. यदि आपका तत्काल टिकट RAC या वेटिंग है, तो 60 रुपये+GST काटकर वापसी होगी.

रिफंड पर अन्य नियम

जब आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो आईआरसीटीसी सुविधा शुल्क, एजेंट सर्विस चार्ज और पेमेंट गेटवे चार्ज वापस नहीं मिलता है. इन शुल्कों का ध्यान रखते हुए ही टिकट कैंसिल कराना चाहिए.

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