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Indian Railway: ट्रेन टिकट के साथ आपके पास होना चाहिए ये चीज, वरना TT लगा सकता है जुर्माना

11:53 AM Dec 18, 2024 IST | Vikash Beniwal

Indian Railway: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को सरल बना दिया है. अब आप घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से अपनी यात्रा की तारीख और समय निर्धारित करके टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं. यह सुविधा न केवल समय की बचत करती है बल्कि टिकट खिड़की पर लंबी कतारों से भी मुक्ति दिलाती है.

ई-टिकट और आईडी प्रूफ की आवश्यकता

ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने साथ एक वैध आईडी प्रूफ लेकर चलें. अगर आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है, तो आपको ट्रेन में बिना टिकट के यात्री माना जा सकता है और आप पर जुर्माना लग सकता है. यह नियम यात्रा की सुरक्षा और सत्यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

जुर्माने की राशि और परिणाम

अगर टिकट परीक्षक (टीटी) ने पाया कि आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है तो वे आपको बिना टिकट के यात्री के रूप में मानेंगे और आप पर भारी जुर्माना लग सकता है. एसी कोच में जुर्माना 440 रुपये हो सकता है जबकि स्लीपर क्लास में यह जुर्माना 220 रुपये होता है.

सीट और यात्रा की अनिश्चितता

आपकी सीट भी जोखिम में पड़ सकती है अगर आपके पास उचित आईडी प्रूफ नहीं है. ऐसे में, यहां तक कि अगर आप जुर्माना अदा कर देते हैं, तब भी आपकी सीट गंवा सकते हैं और आपको यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ सकती है. यह स्थिति विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जटिल हो सकती है जिन्हें अपनी उम्र साबित करने के लिए आईडी दिखानी होती है.

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